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Monday, 8 July 2013

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टीईटी मामले की सुनवाई टली
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी मामलेमें नियुक्ति के मानकों को लेकर दाखिल विशेष अपीलों की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुशील हरकौली तथा न्यायमूर्ति मनोज कुमार मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है। उन्होंने सभी अपीलें अन्य न्यायपीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करदी हैं। गौरतलब है कि अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की ओर से दाखिल अपीलों की यह खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इनमें सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए मेरिट के मानक को लेकर सवाल उठाए गये हैं। अपीलार्थियों में कुछ का कहना है कि टीईटी के अंकों के साथ शैक्षिक योग्यता अंकों को भी विचार में लिया जाए। कुछ के अनुसार टीईटी अर्हता परीक्षा है। ऐसे में केवल शैक्षिक योग्यता अंकों को मानक बनाया जाय या केवल टीईटी के अंकों के आधार पर ही नियुक्ति की जाय। इन अपीलों के विचाराधीन रहने के कारण प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अधर में लटकी है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा पीठ नामित होने के बाद अपीलों की सुनवाई होगी।


72000 प्राथमिक शिक्षको की भर्ती एक बार फिर लटक गयी--
उत्तर प्रदेश में दो साल से लटक रही 72000 प्राथमिक शिक्षको की भर्ती एक बार फिर लटक गयी| इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई| अगली तारीख १५ जुलाई लग गयी है| इसी के साथ मामला दूसरी बेंच को भी चला गया| पिछले दिनों न्यायिक कार्यो में हुए बदलाव के चलते अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस महापात्र की अदालत करेगी|

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