सचिव, बेसिक शिक्षा, उप्र शासन के पत्र दि0: 22-02-2013 के द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशिक परिवर्तन (यहाँ देखें : http://bit.ly/15j6Zpx
) किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लिखित
हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं सम्बन्धित डिग्री / डिप्लोमा के
प्राप्ताकों के प्रतिशत के योग के स्थान पर औसत के आधार पर वरीयता सूची,
वर्गवार, श्रेणीवार प्रथक-2 अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। दो
अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि
आयु भी बराबर होगी तो उनके वर्णमाला नाम के आधार पर वरीयता दी जायेगी।
अशंकालिक अनुदेशकों का मानदेय नकद/चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा,
उनको सीधे खाते में धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस हेतु खण्ड शिक्षा
अधिकारी को सम्बन्धित प्रधानाध्यापक से उपस्थिति सत्यापन कराकर जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, तदनुसार भुगतान की
कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
∎ आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन /
आवेदन को ध्यानपूर्वक भरें, सभी प्रविष्टियां केवल अंग्रेजी भाषा में ही
मान्य होंगी। सेव होने के उपरान्त कोई भी प्रविष्टि किसी भी अवस्था/स्तर पर
परिवर्तित नही होगी।
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