यूपी टीईटी की उर्दू भाषा में भी विज्ञापन जारी करने की याचिका से टीईटी परीक्षा पर रोक के मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी-
यूपी टीईटी चयन विज्ञापन उर्दू भाषा में न निकालने के कारण टीईटी परीक्षा पर रोक लगाने की मांग में जनहित में याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी मेहरोत्रा तथा न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने दिया है। यह जनहित याचिका अख्तर चूड़ीवाला औऱ उर्दू डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन ने दायर की है। इस याचिका में उर्दू भाषा में भी विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी किये जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि उप्र में सभी अधिसूचनाएं उर्दू भाषा में भी जारी की जाए। जबकि इसकी अवहेलना करते हुए राज्य सरकार ने टीईटी की अधिसूचना उर्दू भाषा में जारी नहीं की है।
यूपी टीईटी चयन विज्ञापन उर्दू भाषा में न निकालने के कारण टीईटी परीक्षा पर रोक लगाने की मांग में जनहित में याचिका दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी मेहरोत्रा तथा न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने दिया है। यह जनहित याचिका अख्तर चूड़ीवाला औऱ उर्दू डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन ने दायर की है। इस याचिका में उर्दू भाषा में भी विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी किये जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि उप्र में सभी अधिसूचनाएं उर्दू भाषा में भी जारी की जाए। जबकि इसकी अवहेलना करते हुए राज्य सरकार ने टीईटी की अधिसूचना उर्दू भाषा में जारी नहीं की है।
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