Court update-
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Next date is 7 march.....
stay contn.
Aaj hamara case take up hi nahi huaa is karan kal ki date mili hai. Isame ki chinta ki koi bat nahi hai.
Judge Harkauli ji mondey ko aayenge. I think kal agar hamara no aata hai to hamare mitra mondey ki date lenge. by tet nmerit sours...
Hamara case continue rahega means kal suna jayega kal na ho paya to parso suna jayega . And Stay will be continue.
सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस
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Next date is 7 march.....
stay contn.
Aaj hamara case take up hi nahi huaa is karan kal ki date mili hai. Isame ki chinta ki koi bat nahi hai.
Judge Harkauli ji mondey ko aayenge. I think kal agar hamara no aata hai to hamare mitra mondey ki date lenge. by tet nmerit sours...
Hamara case continue rahega means kal suna jayega kal na ho paya to parso suna jayega . And Stay will be continue.
www.uptetblogspot.blogspot.in
सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस
इलाहाबाद(ब्यूरो)।
गैर टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक
भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने
बेसिक शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियोें को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जवाब न देने पर दोषीजनों पर आरोप तय किए जाएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।
अदालत ने इस दौरान आदेश के पालन का एक और मौका अधिकारियों को दिया है। एक माह में यदि वह आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनको न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कारण बताना होगा। यदि आदेश का पालन और हलफनामा दोनों नहीं दाखिल किया जाता है तो अधिकारियों को अदालत में स्वयं उपस्थित होना होगा। 16 जनवरी 2013 को खंडपीठ ने आदेश पारित किया था कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए बीएड पास अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
News Source : Amar Ujala (6.3.2013)
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NOTE
- Today is another important hearing in Allahabad Highcourt DB in the
bench of Hon'ble Justice Harkoli and Justice Manoj Mishra regarding
72825 posts of Old Advertisement.
And due to this stay happens on new advertisement.
UPTET : टीईटी प्रकरण में अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र की चेतावनी...........
Court gave one month time for implementation of new advertisement along with reply by 24th April 2013 else charges may be framed on concerned authorities.
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रथमदृष्टया इस प्रकरण में आदेशों की अवहेलना प्रतीत होती है। कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के लिए एक माह का समय दिया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि ऐसा न होने पर आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। मामले की अगली तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस तिथि को अधिकारियों से जवाबी हलफनामा भी मांगा गया है।
विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने यह आदेश सुनाया। याचिका में कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना किए जाने की बात कही गई थी जिसमें बीए-बीएससी, बीएड अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल करने के लिए कहा गया था। मंगलवार को याची का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य रखा कि बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक भूल-सुधार नहीं प्रकाशित किया है और वेबसाइट भी नहीं शुरू की गई है। गौरतलब है कि अदालत भूल-सुधार प्रकाशित करने और वेबसाइट शुरू करने का आदेश पूर्व में ही दे चुकी है।
उल्लेखनीय है कि गत 16 जनवरी को अदालत ने बीए, बीएससी के साथ बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों भर्ती में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा निश्चित की गई थी। आदेश का अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है
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