अगले हफ्ते आएगा टीईटी का विज्ञापन, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन, परीक्षा के लिए मिलेगा एक घंटा अतिरिक्त समय, ये होंगे पात्र
•अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। टीईटी का विज्ञापन इस माह के अंतिम हफ्ते में आ जाएगा। प्रमुख सचिव
बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसके साथ ही इस बारे में जारी दुविधा भी समाप्त हो गई है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए तीन हफ्ते
का समय मिलेगा। इसके चार सप्ताह बाद परीक्षा होगी और चार सप्ताह में नतीजे घोषित किए जाएंगे।
इतना ही नहीं, इस बार परीक्षा के लिए पिछली बार से एक घंटा अधिक यानी ढाई घंटे का वक्त मिलेगा।
बीएड वाले उच्च प्राइमरी के लिए पात्र होंगे। भाषा शिक्षकों संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के लिए अलग से
परीक्षा होगी। टीईटी की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी गई है। परीक्षा चार स्तर पर
आयोजित की जाएगी। प्राथमिक कक्षा 1 से 5, भाषा शिक्षा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तथा भाषा शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की होगी। इसके लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक पाने वाले पात्र
होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व
सैनिक (स्वयं) को अंकों में पांच फीसदी की छूट मिलेगी। इसके लिए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और चार विकल्प होंगे।
बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी की अनिवार्यता मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष बुधवार को सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अदालत को जानकारी दी कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति केवल टीईटी पास अभ्यर्थियों से ही की जाएगी।
शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करने की सरकारी योजना के बावत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह शैक्षिक अनिवार्य अर्हता के लिए किया जा रहा है, किन्तु सरकार बिना टीईटी उत्तीर्ण किए किसी की भी नियुक्ति नहीं करेगी। इस मुद्दे पर दो दिन की बहस के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
टीईटी को लेकर उठे विधिक प्रश्नों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एसपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्ण पीठ कर रही है। अपर महाधिवक्ता सीवी यादव 23 अगस्त 10 से टीईटी अनिवार्य अधिसूचना आने के बाद नवंबर 11 तक नियुक्त हुए हजारों विशिष्ट बीटीसी के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की और कहा कि इन नियुक्तियों को किसी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। याचियों का कहना था कि वे प्रशिक्षित है और उनका चयन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हुआ था।
अंत में अदालत ने अपना फैसला एक सप्ताह के लिए सुरक्षित रख लिया| बहस और फैसले के सारे विन्दुओं को पुनरावलोकन करने के पश्चात अदालत अपना निर्णय बिना टीईटी वाले मामले पर सुनायेगी |
जहाँ तक भर्ती आधार को लेकर वृहद् पीठ में संदर्भित याचिका की बात है तो इस बारे में सरकारी वकील द्वारा अनापत्ति नहीं होने के पश्चात ही केस को पुनः डी. बी. में वापस भेजने पर चर्चा होने की सम्भावना है ,ये कार्यवाही उसी दिन संपन्न हो सकती है ,जिस दिन बिना टीईटी केस का अंतिम फैसला होगा |
शिक्षक भर्ती में मा0 न्यायालय द्वारा टी0ई0टी0/नान टी0ई0टी0 पर निर्णय सुरक्षित -
शिक्षक भर्ती में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आज दि0 17-04-2013 को पूरे दिन सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें प्रस्तुत की गई है, जानकारी के अनुसार बि0बी0टी0सी0 2004, 2007 व 2008, बी0टी0सी0 व शिक्षामित्रो के सम्बन्ध में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पर मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है, एक सप्ताह के अन्दर निर्णय आने की सम्भावना है। अधिवक्ता अशोक खरे जी द्वारा टी0ई0टी0 /शैक्षिक गुणांकों की मेरिट बेस पर प्रकरण डबल बेन्च में ले जाने का प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभी कोई निर्णय नही दिया गया है।
फ़िलहाल अभी कई प्रकार के मामले अदालत में लंबित है जो शिक्षक भर्ती को प्रभावित किये हुए है| इन पर अभी सुनवाई होनी बाकी है| लिहाजा अभी शिक्षक भर्ती बहाल होने के लिए अभ्यर्थियो को इन्तजार करना होगा|
परिषदीय विद्यालयों में अनुदेशकों की भर्ती पर दिशा निर्देश जारी -
निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनउ द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती पर दिशा निर्देश जारी कर दिये है, आप अवगत ही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के उपरान्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, उद्यान एवं फल सरंक्षण पर अशंकालिक अनुदेशकों की भर्ती की जा रही है । शासन द्वारा काउन्सलिंग की तिथि दि0 30-04-2013 निर्धारित की गई है, जिसमें समस्त जनपदों में काउन्सलिंग की कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार -
1- काउन्सलिंग से पूर्व दैनिक समाचार पत्र में आरक्षणवार व विषयवार मेरिट सूची का कटआफ प्रकाशित किया जायेगा।
2- अंशकालिक अनुदेशको के चयन से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों के आरक्षण के अनुरूप वर्गवार, श्रेणीवार व विशेष आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए सीटों का विभाजन तैयार कर जनपदीय समिति से अनुमोदन कराया जायेगा।
3- अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु तिथि की सूचना अधिकृत रूप से समय से पूर्व अवगत करानी होगी।
4- जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अधिक आयु/कम आयु, पूर्णांक से अधिक प्राप्तांक अथवा आवेदन पत्र तें भरी गई त्रुटियों के अनुसार निरस्त किये गये है, उनके निरस्त की सूची कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट में चस्पा करना अनिवार्य होगा।
5- मूल अभिलेखों की जॉच हेतु शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
6- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था कर ली जाये।
7- अभिलेखों के सत्यापन हेतु अन्तिम जॉच सूची की छायाप्रतियों का प्रयोग किया जाये जिसमें लाल स्याही का प्रयोग कर अपेक्षित टिप्पणी अंकित की जाये।
8- चयनोपरान्त शासनादेश में उल्लिखित निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सभी सोपानों का पालन करते हुए अंशकालिक अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाये एवं विद्यालय में उनका योगदान कराया जाये। योगदान तिथि से नियमानुसार मानदेय देय होगा।
शिक्षक भर्ती में मा0 न्यायालय द्वारा टी0ई0टी0/नान टी0ई0टी0 पर निर्णय सुरक्षित -
शिक्षक भर्ती में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आज दि0 17-04-2013 को पूरे दिन सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें प्रस्तुत की गई है, जानकारी के अनुसार बि0बी0टी0सी0 2004, 2007 व 2008, बी0टी0सी0 व शिक्षामित्रो के सम्बन्ध में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पर मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है, एक सप्ताह के अन्दर निर्णय आने की सम्भावना है। अधिवक्ता अशोक खरे जी द्वारा टी0ई0टी0 /शैक्षिक गुणांकों की मेरिट बेस पर प्रकरण डबल बेन्च में ले जाने का प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभी कोई निर्णय नही दिया गया है।
•अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ। टीईटी का विज्ञापन इस माह के अंतिम हफ्ते में आ जाएगा। प्रमुख सचिव
बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। इसके साथ ही इस बारे में जारी दुविधा भी समाप्त हो गई है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए तीन हफ्ते
का समय मिलेगा। इसके चार सप्ताह बाद परीक्षा होगी और चार सप्ताह में नतीजे घोषित किए जाएंगे।
इतना ही नहीं, इस बार परीक्षा के लिए पिछली बार से एक घंटा अधिक यानी ढाई घंटे का वक्त मिलेगा।
बीएड वाले उच्च प्राइमरी के लिए पात्र होंगे। भाषा शिक्षकों संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के लिए अलग से
परीक्षा होगी। टीईटी की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी गई है। परीक्षा चार स्तर पर
आयोजित की जाएगी। प्राथमिक कक्षा 1 से 5, भाषा शिक्षा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तथा भाषा शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की होगी। इसके लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक पाने वाले पात्र
होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व
सैनिक (स्वयं) को अंकों में पांच फीसदी की छूट मिलेगी। इसके लिए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और चार विकल्प होंगे।
बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी की अनिवार्यता मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष बुधवार को सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अदालत को जानकारी दी कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति केवल टीईटी पास अभ्यर्थियों से ही की जाएगी।
शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करने की सरकारी योजना के बावत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह शैक्षिक अनिवार्य अर्हता के लिए किया जा रहा है, किन्तु सरकार बिना टीईटी उत्तीर्ण किए किसी की भी नियुक्ति नहीं करेगी। इस मुद्दे पर दो दिन की बहस के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
टीईटी को लेकर उठे विधिक प्रश्नों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एसपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की पूर्ण पीठ कर रही है। अपर महाधिवक्ता सीवी यादव 23 अगस्त 10 से टीईटी अनिवार्य अधिसूचना आने के बाद नवंबर 11 तक नियुक्त हुए हजारों विशिष्ट बीटीसी के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की और कहा कि इन नियुक्तियों को किसी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। याचियों का कहना था कि वे प्रशिक्षित है और उनका चयन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हुआ था।
अंत में अदालत ने अपना फैसला एक सप्ताह के लिए सुरक्षित रख लिया| बहस और फैसले के सारे विन्दुओं को पुनरावलोकन करने के पश्चात अदालत अपना निर्णय बिना टीईटी वाले मामले पर सुनायेगी |
जहाँ तक भर्ती आधार को लेकर वृहद् पीठ में संदर्भित याचिका की बात है तो इस बारे में सरकारी वकील द्वारा अनापत्ति नहीं होने के पश्चात ही केस को पुनः डी. बी. में वापस भेजने पर चर्चा होने की सम्भावना है ,ये कार्यवाही उसी दिन संपन्न हो सकती है ,जिस दिन बिना टीईटी केस का अंतिम फैसला होगा |
शिक्षक भर्ती में मा0 न्यायालय द्वारा टी0ई0टी0/नान टी0ई0टी0 पर निर्णय सुरक्षित -
शिक्षक भर्ती में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आज दि0 17-04-2013 को पूरे दिन सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें प्रस्तुत की गई है, जानकारी के अनुसार बि0बी0टी0सी0 2004, 2007 व 2008, बी0टी0सी0 व शिक्षामित्रो के सम्बन्ध में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पर मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है, एक सप्ताह के अन्दर निर्णय आने की सम्भावना है। अधिवक्ता अशोक खरे जी द्वारा टी0ई0टी0 /शैक्षिक गुणांकों की मेरिट बेस पर प्रकरण डबल बेन्च में ले जाने का प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभी कोई निर्णय नही दिया गया है।
फ़िलहाल अभी कई प्रकार के मामले अदालत में लंबित है जो शिक्षक भर्ती को प्रभावित किये हुए है| इन पर अभी सुनवाई होनी बाकी है| लिहाजा अभी शिक्षक भर्ती बहाल होने के लिए अभ्यर्थियो को इन्तजार करना होगा|
परिषदीय विद्यालयों में अनुदेशकों की भर्ती पर दिशा निर्देश जारी -
निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनउ द्वारा परिषदीय विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती पर दिशा निर्देश जारी कर दिये है, आप अवगत ही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के उपरान्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, उद्यान एवं फल सरंक्षण पर अशंकालिक अनुदेशकों की भर्ती की जा रही है । शासन द्वारा काउन्सलिंग की तिथि दि0 30-04-2013 निर्धारित की गई है, जिसमें समस्त जनपदों में काउन्सलिंग की कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार -
1- काउन्सलिंग से पूर्व दैनिक समाचार पत्र में आरक्षणवार व विषयवार मेरिट सूची का कटआफ प्रकाशित किया जायेगा।
2- अंशकालिक अनुदेशको के चयन से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों के आरक्षण के अनुरूप वर्गवार, श्रेणीवार व विशेष आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए सीटों का विभाजन तैयार कर जनपदीय समिति से अनुमोदन कराया जायेगा।
3- अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु तिथि की सूचना अधिकृत रूप से समय से पूर्व अवगत करानी होगी।
4- जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अधिक आयु/कम आयु, पूर्णांक से अधिक प्राप्तांक अथवा आवेदन पत्र तें भरी गई त्रुटियों के अनुसार निरस्त किये गये है, उनके निरस्त की सूची कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट में चस्पा करना अनिवार्य होगा।
5- मूल अभिलेखों की जॉच हेतु शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।
6- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था कर ली जाये।
7- अभिलेखों के सत्यापन हेतु अन्तिम जॉच सूची की छायाप्रतियों का प्रयोग किया जाये जिसमें लाल स्याही का प्रयोग कर अपेक्षित टिप्पणी अंकित की जाये।
8- चयनोपरान्त शासनादेश में उल्लिखित निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सभी सोपानों का पालन करते हुए अंशकालिक अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाये एवं विद्यालय में उनका योगदान कराया जाये। योगदान तिथि से नियमानुसार मानदेय देय होगा।
शिक्षक भर्ती में मा0 न्यायालय द्वारा टी0ई0टी0/नान टी0ई0टी0 पर निर्णय सुरक्षित -
शिक्षक भर्ती में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आज दि0 17-04-2013 को पूरे दिन सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें प्रस्तुत की गई है, जानकारी के अनुसार बि0बी0टी0सी0 2004, 2007 व 2008, बी0टी0सी0 व शिक्षामित्रो के सम्बन्ध में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता पर मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है, एक सप्ताह के अन्दर निर्णय आने की सम्भावना है। अधिवक्ता अशोक खरे जी द्वारा टी0ई0टी0 /शैक्षिक गुणांकों की मेरिट बेस पर प्रकरण डबल बेन्च में ले जाने का प्रत्यावेदन दिया है, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभी कोई निर्णय नही दिया गया है।
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